प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी।
योजना की विशेषताएं: 1. लाभार्थी कौन हैं?इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि हो। 2. पेंशन राशि:60 वर्ष की आयु पूरी करने पर लाभार्थी को ₹3000 प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। 3. योगदान राशि: लाभार्थी को 55 से 200 रुपये प्रतिमाह तक का अंशदान करना होता है (उम्र के अनुसार), और उतनी ही राशि सरकार भी योगदान स्वरूप देती है। 4. ऑनलाइन पंजीकरण: किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर साथ लाना होता है। 5. नॉमिनी की सुविधा:लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवनसाथी पेंशन योजना में बने रह सकता है या संचित राशि निकाल सकता है।
• इस योजना के लाभ: किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता से मुक्ति मिलती है।सरकारी सहायता के साथ सुनिश्चित पेंशन का लाभ।कम प्रीमियम में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ऐसी पहल है जो किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। यह न केवल आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है।अगर आप एक किसान हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द पंजीकरण करवाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।